RBI ने KYC संशोधन प्रस्ताव पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित कीं

RBI ने KYC 2025 निर्देशों में संशोधन के लिए अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं, ताकि मनी मूले और साइबर धोखाधड़ी से निपटा जा सके।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने “Reserve Bank of India (Know Your Customer) Amendment Directions, 2026” के मसौदे पर जनता और संबंधित पक्षों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। यह मसौदा KYC निर्देश, 2025 में संशोधन संबंधी है, जिसमें बैंकों को मनी मूले गतिविधियों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े खातों या राशि पर अस्थायी डेबिट रोक लगाने के मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अपनाने का निर्देश दिया गया है।

RBI ने यह कदम hon’ble सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त 2026 के आदेश के संदर्भ में उठाया है जिसमें बैंक खातों और धोखाधड़ी गतिविधियों से संबंधित कार्यवाही का एक मानकीकृत SOP जारी करने को कहा गया है।

मुख्य जानकारी

मसौदा संशोधन दिशानिर्देश कॉमर्शियल बैंकों, स्मॉल फायनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लोकल एरिया बैंकों और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों सभी पर लागू किए जाएंगे।

सम्बंधित संस्थान और आम जनता इस मसौदे पर 2 अक्टूबर, 2026 तक RBI की वेबसाइट के ‘Connect 2 Regulate’ सेक्शन या ईमेल के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं।

अंत में, प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर RBI अंतिम दिशानिर्देश जारी करेगा।

स्रोत: Reserve Bank of India

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